लॉकडाउन 2.0 के दौरान ई-कॉमर्स कम्पनियों द्वारा अनावश्यक वस्तुओं की अपूर्ती पर सरकार ने रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने कंपनियों को मोबाइल, रेफ्रिजरेटर और कपड़े जैसी अनावश्यक वस्तुओं को मंजूरी दी थी। लेकिन अब सरकार ने इन वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
केंद्रीय गृह सचिव ने ई-कंपनियों के सामानों की ढुलाई से गैर अनावश्यक वस्तुओं को हटा दिया है। पहले सरकार ने 20 अप्रैल से अनावश्यक वस्तुओं को जारी करने का आदेश दिया था। लेकिन बाद में उन्होंने कोरोना वायरसकी स्थिति देखते हुए इस पर रोक लगा दी। विस्तार से हिंदी में करेंट अफेयर्स का अध्ययन करें और अपनी तैयारी को अगले स्तर पर ले जायें। ई-कॉमर्स कंपनियों को खाद्य, उत्पाद, दवाइयां और चिकित्सा उपकरण जैसी आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी थी। साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए भी कहा था। जिसके बाद कंपनियों ने ऑनलाइन आर्डर लेने शुरू कर दिए थे। गृह सचिव ने बाद में स्पष्टता पूर्वक मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर गैर-जरूरी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने 20 अप्रैल से सभी ट्रकों और ढुलाई वाहनों के परिचालन की अनुमति भी दी है। इसके लिए ट्रक ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। एक ट्रक को दो ड्राइवर और एक हेल्पर की अनुमति दी गई है।
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