विधेयक की सभी प्रस्तावों की चर्चा संसद में होती है। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो यह अधिनियम के रूप में सामने आता है। अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक एक साधारण विधेयक है या धन विधेयक है। एक साधारण विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसे संसद के किसी भी दो सदनों में चर्चा के लिए किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
मुख्य विशेषताएं
धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ जायें।
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